(सिवनी)सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
- 17-Jun-25 12:00 AM
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सिवनी 17 जून (आरएनएस)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय के उप निर्वाचन-2025 (पूर्वाद्र्ध) कार्यक्रम के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने नगरपालिका सिवनी के वार्ड क्रमांक 11 के निर्वाचन क्षेत्र में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 अंतर्गत आदेश पारित कर सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया है तथा निजि संपत्ति में प्रचार-प्रसार के लिए स्वामी की लिखित अनुमति लेनी होगी।मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 अंतर्गत सिवनी जिले की सीमा अंतर्गत नगरीय निकाय नगरपालिका परिषद सिवनी के वार्ड क्रमांक 11 के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, अथवा विद्युत एवं टेलीफोन विभाग के शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के संबंधित थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा, दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगें। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता, टी.आई./ थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बंधित थाने का एक सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये जिस पर लोक शांति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति के विरूपण से बचने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई. / थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्ति को विरूपित करने से रोकेगा।यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय नगरपालिका परिषद सिवनी के वार्ड क्रमांक 11 के निर्वाचन क्षेत्र में किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के बगैर विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजि सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगें।थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के सम्बंध में की गई कार्यवाही से सम्बंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन नियमित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय सिवनी सम्बंधित रिटर्निंग आफिसर, सम्पत्ति विरूपण नोडल अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी) को भेजेगें।
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