(सीतापुर)दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

  • 20-Nov-24 12:00 AM

सीतापुर 20 नवंबर (आरएनएस )। रेउसा थाने में वर्ष 2024 में रेउसा थाना क्षेत्र के ग्राम गोधनी सरिया निवासी महेसुर पुत्र राम मिलन गौतम के खिलाफ नाबालिक से दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। महेसुर पर आरोप था कि उसने 3 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 14ध् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सबूतों को देखने, गवाहो और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद महेसुर को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने महेसुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही न्यायाधीश ने महेसुर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।




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