(सीतापुर)बहला फुसलाकर भगा ले जाने में 3 वर्ष कैद

  • 21-Oct-24 12:00 AM

सीतापुर 21 अक्टूबर (आरएनएस)। वर्ष 2015 में खैराबाद थाने में खैराबाद कस्बा के मोहल्ला गुरपलिया निवासी मुजीब पुत्र अजीज खां के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने साक्ष्यों को देखने, गवाहों व दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी मुजीब को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने मुजीब को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।




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