(सीतापुर)वाहन चलाते समय अनेको बार लेन बदलना भी खतरनाक साबित होता-माला बाजपेयी

  • 03-Oct-24 12:00 AM

सीतापुर 3 अक्टूबर (आरएनएस)। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के द्वितीय दिवस अभियान चलाकर व्यावसायिक वाहनों/ट्रैैक्टर ट्रालियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, बैक लाईट, फॉग लाईट मानक के अनुरूप लगाया गया। अभियान के अन्तर्गत यात्री/मालकर अधिकारी मजहरूल आबदीन अहमद द्वारा 127 वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाते हुए बिना रेट्रो रिफ्लेक्टर संचालित पायी गयी 07 वाहनों का चालान किया गया है। उन्होने बस, ट्रक, ऑटो व अन्य वाहन चालको को वाहन में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, बैक लाईट, फॉग लाईट लगाने की अपील करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 24 प्रतिशत दुर्घटनाऐ खराब मौसम बरसात, धुंध अथवा कोहरे के दौरान होती है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने से सड़क पर चलते समय वाहन की दूरी एवं गति का अंदाजा लग जाता है जिससे सड़क हादसों की सम्भावना कम हो जाती है। एआरटीओ (प्रशासन) माला बाजपेयी ने बताया कि वाहन में फॉग लाईट का लगा होना अत्यन्त आवश्यक है फॉग लाईट कोहरे, धूंध या खराब मौसम में ड्राइवरों को सड़क के आगे के हिस्से को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। जिससे चालक को अपनी स्पीड को नियन्त्रण करने और सुरक्षित रूप से ड्राइव करने में मदद मिलती है। उन्होने बताया कि वाहन चलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचें, धीमी या औसत गति पर चले तथा अगले वाहन से निर्धारित दूरी बनाकर रखे। कोहरे में ड्राईविंग करते समय संगीत बन्द कर दें और हार्न सुनने के लिये लगातार चैकन्ना रहे। वाहन चलाते समय अनेको बार लेन बदलना भी खतरनाक साबित होता है। कार के हेड लाईट को लो बीम पर रखे। ठंड के मौसम में गाड़ी के शीशे में नमी जमा हो जाती है जिससे ड्राईवर को कुछ दिखायी नही देता ऐसी स्थिति में हीटर चलाकर इस नमी को दूर किया जा सकता है। दोनो इन्डीकेटर ऑन करते हुए ड्राईविंग न करें। इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपकी कार रूकी हो। किसी भी आपात सहायता के लिये 112 डायल कर पुलिस व 108 डायल कर एम्बुलेंश की मद्द ली जा सकती है। वाहनों में रेडियम टेप न लगा होने की स्थिति में दस हजार रूपया जुर्माना देय है।




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