(सीहोर)ग्राम न्यायालय की बैठक में घरेलू हिंसा और पास्को एक्ट के बारे में ग्रामीणों को दी जानकारी

  • 26-Jul-24 12:00 AM

सीहोर 26 जुलाई (आरएनएस)।शुक्रवार को ग्राम पंचायत श्यामपुर में ग्राम न्यायालय की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में ग्राम न्यायाधिाकरी स्वप्र श्री सिंह द्वारा श्यामपुर एवं समीप की पंचायतों के प्रकरण सुनवाई में लिए गए। इस मौके पर घरेलू हिंसा, पास्को एक्ट आदि के बारे में भी जानकारी से ग्रामीणों को अवगत किया गया। वहीं दो सगे भाईयों में आपसी समझौता करवाया गया।बैठक के अतिरिक्त विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां पर उपस्थित ग्रामीणों को ग्राम न्यायालय पाक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट तथा अन्य कानूनी मुद्दों पर ग्रामीणगण की समस्याओं पर परिचर्चा के माध्यम से विधिक जागरूकता की गई। इस मौके पर दो सगे भाईयों में आपसी समझौता करवाया। बैठक में ग्राम न्यायाधिकारी स्वप्र श्री, ग्राम के सरपंच नवीन चौहान, सचिव मुकेश पाटीदार के अलावा ग्राम के समस्त पंचगण और ग्रामवासी उपस्थित थे।इस मौके पर विधिक जागरूकता के दौरान यहां पर पॉक्सो अधिनियम बच्चों को बाल यौन अपराधों व यौन उत्पीडऩ से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में बच्चों का यौन-शोषण, यौन उत्पीडऩ एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, बेड टच करना, बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफिक दिखाना, बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकते पॉक्सो अधिनियम के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई हैं। इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। बाल संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने घरेलू हिंसा व बाल विवाह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बाल विवाह की सूचना मिले तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाना/चौकी पर दें। अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दें। उसको तुरंत सहायता मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में एक ही छत के नीचे महिलाओं को निशुल्क विधिक परामर्श एवं अधिकतम पांच दिन आश्रय देने का प्रावधान है। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह है इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दे।




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