(सीहोर)जिले में नलकूप के खनन पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
- 03-Apr-25 12:00 AM
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सीहोर 3 अप्रैल (आरएनएस)। कलेक्टर बालागुरू के ने कार्यपालन यंत्री के प्रतिवेदन अनुसार ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति के नलकूप खनन को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर बालागुरू के द्वारा जारी आदेशानुसार एसडीएम की अनुमति के बिना क्षेत्र में बोरिगं मशीन न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडकों से गुजरने वाली मशीनों को छोडकर) और न ही नलकूप खनन कर सकेगी। जारी आदेशानुसार ग्रीष्मकाल के दौरान जल स्त्रोतों के जल का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन एवं निस्तार के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा पहले से अनु?मति प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के लिए सिंचाई, औद्योगिक, व्यावसायिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन में जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 31 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास, दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
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