(सुकमा) तीन नवीन आपराधिक कानूनों पर सुकमा में आयोजित कार्यशाला

  • 07-Oct-25 01:20 AM

सुकमा, 07 अक्टूबर (आरएनएस)। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा  जी.आर. मण्डावी के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग सुकमा के संयुक्त तत्वावधान में आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक करना था। इन कानूनों का निर्माण अपराध रोकने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधियों को दंडित करने एवं उनके पुनर्वास, पीडि़तों की सहायता करने और समाज की नैतिक संहिता को परिभाषित करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। कार्यशाला में टी.आई. पदमा जगत सुकमा ने छात्र-छात्राओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने सरल और सहज भाषा में इन कानूनों के महत्व, बदलाव एवं दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव को समझाया।
इस अवसर पर एच.एस. सिदार, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सुकमा,  सीताराम सिंह राणा एपीसी समग्र शिक्षा सुकमा,  अनुपम राज मसीह, जोगा कवासी, अनुपमा नाग सहित संस्था के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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