(सुलतानपुर)करोड़ों की धोखाधड़ी में जमानत अर्जी खारिज

  • 27-Oct-23 12:00 AM

सुल्तानपुर 27 अक्टूबर (आरएनएस)। एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर सवा पांच करोड़ रूपये की धोखाधड़ी और गबन केस में संजीव सिंह की अग्रिम जमानत सेशन जज जयप्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी है। सेक्योर वेन्यू इंडिया लिमिटेड कंपनी के सहायक मैनेजर सचिन त्रिपाठी ने एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ और गबन केस में कंपनी के पांच कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। कंपनी के अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने बताया कि धनपतगंज थाना क्षेत्र स्थित भौसा धंजई निवासी संजीव सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद, इसी थाने के फत्तेपुर निवासी जयशंकर तिवारी, रोहित सिंह, आशीष पांडेय, और अनूप कुमार यादव कंपनी के कर्मचारी थे। कंपनी ने आरोपियों को बैंकों से रुपये निकाल कर बेंच नोट एक्पेटेटर मशीन से एटीएम मशीनों में लोडिंग की जिम्मेदारी दी थी। आरोप है कि उन्होने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में छेड़छाड़ कर सरकारी व निजी बैंकों से रूपये निकालकर 21 लोगों के खातों में कुल सवा पांच करोड़ रूपये जमा किए। आरोपी संजीव सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। जेल में बन्द आरोपी जय शंकर तिवारी की जमानत पर सुनवाई दो नवंबर को होगी।




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