(सुलतानपुर)गबन के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
- 26-Sep-25 12:00 AM
- 0
- 0
डीएम-एसपी कराएंगे बेलबांड का सत्यापनसुल्तानपुर 26 सितंबर (आरएनएस )। गबन के आरोप में जेल गए न्यायिक कर्मचारी फैज आलम की हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत धनराशि निर्धारित किया। अदालत ने आरोपी अहलमद के जमानतदारों के बेलबांड सत्यापन के लिए डीएम-एसपी को जिम्मेदारी सौंपी है।जिला न्यायालय के प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बीते नौ जुलाई को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक 17 मार्च को रीडर पद पर तैनात रहे फैज आलम ने पुस्तकालय अनुभाग से पांच अर्थदंड की रसीद बुक ली। आरोप के मुताबिक यह रसीद बुक अमेठी जिले स्थित सिविल जज (अवर खंड) मुसाफिरखाना न्यायालय के कार्य के लिए फैज आलम ने ली थी,जिनमे से एक रसीद बुक न्यायालय को प्राप्त ही नहीं कराई और न ही उस रसीद बुक का कार्यालय के जरिये कभी उपयोग ही किया गया। आरोप के मुताबिक संबंधित पीठासीन अधिकारी ने इस प्रकरण की सूचना जिला न्यायाधीश को दी। जिसके बाद फैज आलम को नोटिस भी भेजी गई और बार-बार नोटिस का तमिला कराने का प्रयास किया गया,लेकिन नोटिस का तामिला नहीं हो सका और घर वालों के जरिए सूचना प्राप्त होने के बाद भी फैज आलम के जरिए कोई जवाब भी नहीं दिया गया। जिसके चलते बीते छह जून को फैज आलम को निलंबित कर दिया गया था। वहीं फैज आलम ने अपने को बेकसूर बताया था। मामले में पुलिस ने बीते एक अगस्त को आरोपी अहलमद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किया था। मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी अहलमद की जमानत खारिज कर दी थी,जिसके बाद उन्होने अधिवक्ता सुखदेव सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने फैज आलम की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट से जमानत स्वीकार होने के बाद उनके अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानतदारों के अभिलेख दाखिल किए। जिस पर सीजेएम ने 75000 रुपये धनराशि के दो जमानत एवं व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया।
Related Articles
Comments
- No Comments...