(सोनभद्र)खाद्यान्न का वितरण आज से 25 अक्टूबर तक
- 04-Oct-24 12:00 AM
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सोनभद्र 4 अक्टूबर (आरएनएस)। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार माह अक्टूबर हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, नि:शुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया की खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अक्टूबर 2024 में गेहूं व चावल नि:शुल्क वितरण 05 से 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा, अन्त्योदय कार्डधारक पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा0 चावल) की दर से नि:शुल्क है। पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से नि:शुल्क देय है। इसके साथ ही सूचित किया गया है कि वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर को ऐसे कार्डधारक जो आधार प्रमाणिकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ है वे वितरण कि अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराया जा रहा है। सम्बन्धित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर कार्ड में सम्मिलित यूनिटों/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराना सुनिश्चित करेंगे।
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