(हरिद्वार)कोर्ट के आदेश पर साइबर ठगी के पांच लाख रुपये वापस दिलाए
- 02-Oct-24 12:00 AM
- 0
- 0
हरिद्वार 2 अक्टूबर (आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित जोशी की अदालत के आदेश पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते में पांच लाख रुपये वापस आ गए हैं। अधिवक्ता तोषी चौहान ने बताया कि शिवालिक नगर निवासी राजीव माहेश्वरी को दिसंबर 2023 में एक कंपनी ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ऑफर देकर ठगा था। पहली बार 21 हजार रुपये, दोबारा पांच लाख रुपये व थोड़े दिन बाद तीन लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर किए गए थे। थोड़ी दिनों बाद कंपनी की साइट ऑनलाइन से गायब हो गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने साइबर सेल रानीपुर को शिकायत की थी, लेकिन रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता के एसबीआई बैंक खाते में से पांच लाख रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ था। साइबर सेल ने तेजी से कार्रवाई कर पांच लाख रुपये बैंक खाते में होल्ड करवा दिए थे, जो अभी तक शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर नहीं हुए थे। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित जोशी ने शिकायतकर्ता से तीन लाख रुपये के बंधपत्र व जमानती दाखिल करवाने के बाद पांच लाख रुपये शिकायतकर्ता के हक में रिलीज करने के आदेश दिए थे। साथ ही,उक्त आदेश की एक प्रति उपनिरीक्षक व संबंधित बैंक को देकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
Related Articles
Comments
- No Comments...