
एफआईयू इंड ने गैर-अनुपालन के लिए 25 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किया
- 01-Oct-25 03:11 AM
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नई दिल्ली , 01 अक्टूबर (आरएनएस)।हाल ही में की गई अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, वित्तीय खुफिया इकाई भारत (FIU IND) ने 25 आउटसोर्स वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को 2002 की मनी लॉन्ड्रिंग (रोकथाम) अधिनियम (PML Act), धारा 13 के अंतर्गत अनुपालन न करने पर नोटिस जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, FIU IND के निदेशक ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत, उपरोक्त संस्थाओं को उन अनुप्रयोगों / URL के टेकडाउन (हटाने) के लिए नोटिस भी जारी किए हैं, जो भारत में PML अधिनियम की प्रासंगिक व्यवस्था का पालन नहीं करते हुए अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं और जनता हेतु सुलभ हैं। अब तक 50 VDA सेवा प्रदाता FIU IND के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि, समय-समय पर उन संस्थाओं की पहचान की जाती है जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देती हैं, लेकिन पंजीकृत नहीं होतीं, और इस तरह AML / CFT ढांचे के बाहर रहती हैं। यह उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियंत्रित हैं और इनमें अत्यधिक जोखिम हो सकता है। ऐसे लेन-देन से हुई किसी भी हानि पर कोई नियामक उपाय न हो सकता है।
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