तृणमूल नेता हत्या मामले में एक को फांसी, 18 को उम्रकैद
- 24-Jun-25 02:37 AM
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हुगली,24 जून (आरएनएस)। हुगली जिले की आरामबाग उपजिला कोर्ट ने तृणमूल नेता शेख नईमुद्दीन की हत्या के मामले में एक व्यक्ति बलदेव पाल को मौत की सजा और 18 अन्य को आजीवन कारावास का आदेश दिया है। उक्त 14 वर्ष पुराने में आज कोर्ट ने तृणमूल कर्मी की हत्या में पूर्व माकपा कर्मी बलदेव पाल को फांसी देने का आदेश दिया है। इसके स्थान ही
साहेब पाल, पूर्व प्रधान तापस खान और 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मृतक की पत्नी ने 30 लोगों के नाम गोघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। तृणमूल कर्मी की हत्या में गोघाट के तत्कालीन फॉरवर्ड ब्लॉक विधायक विश्वनाथ कारक, तत्कालीन माकपा हुगली जिला सचिव भास्कर रॉय और देबू चट्टोपाध्याय का नाम भी शामिल था। शिकायत में कई माकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी नाम थे। पुलिस ने घटना की जांच की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। मामला आरामबाग उपजिला न्यायालय में दायर किया गया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीश शिशिरकुमार अग्रवाल की अदालत में हुई। इस बीच पुलिस जांच के दौरान कई जानकारियां सामने आईं। पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई। यह मामला एक दशक से अधिक समय तक चला। मामले के दौरान चार आरोपियों की मौत हो गई। लंबी सुनवाई के बाद कल यानी सोमवार को अदालत ने 26 लोगों को दोषी करार दिया इन तीनों समेत कुल सात लोगों को बरी कर दिया गया था। बहरहाल आज दोषियों की ओर से दावा किया गया कि, वह लोग हाईकोर्ट जाएंगे।
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