दिल्ली में बदला गया सभी सरकारी दफ्तरों का समय, जानें कब खुलेंगे और कब होंगे बंद
- 15-Nov-24 12:48 PM
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नई दिल्ली ,15 नवंबर (आरएनएस)। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया है। जिसके चलते नगर निगम, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के ऑफिसों में अलग-अलग समय पर कामकाज होगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स पर दी। आतिशी ने ट्वीट करते हुए बताया कि, 'सड़कों पर ट्रैफिक जाम और उससे जुड़े प्रदूषण को कम करने के लिए अब दिल्ली के सरकारी कार्यालय अलग-अलग समय पर खुलेंगे।Ó इसके बाद उन्होंने अलग-अलग विभागों के कार्यालयों के समय में किए गए बदलाव को भी बताया।
. दिल्ली नगर निगम: सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक
. केंद्र सरकार: सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक
. दिल्ली सरकार: सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक।
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली नगर निगम के ऑफिस सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के दफ्तर का समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगा। वहीं दिल्ली सरकार के कार्यालयों का वक्त सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे तक रहेगा। बता दें कि शुक्रवार को शहर की वायु गुणवत्ता 411 के एक्यूआई के साथ 'गंभीरÓ श्रेणी में थी। बता दें कि इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पांचवीं तक के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया था और सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया था। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर दी थी।
उन्होंने कहा कि 'बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण, अगले निर्देश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे।Ó दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफी खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल बीते कई दिनों से 400 के ऊपर पहुंच रहा है। जिसके बाद प्रदूषण के इस स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 नवंबर से ग्रैप स्टेज-3 की पाबंदियां भी लागू करने का फैसला किया। जो कि शुक्रवार से प्रभाव में आ गईं। इससे निर्माण से संबंधित कामों को प्रदूषण नियंत्रण में आने तक बंद रहेगा। इमारतों में तोडफ़ोड़, खनन से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियां ठप रहेंगी। इसके साथ ही ग्रैप 3 के दौरान निर्माण और तोडफ़ोड़ रोक दी जाएगी, सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी। इसके अलावा गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी और गैर-बीएस-6 डीजल अंतरराज्यीय बसों के शहर में आने पर प्रतिबंध रहेगा।
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