दो पहिया वाहनों को लेकर सरकार का बड़ा कदम, जारी किया नोटिफिकेशन

  • 28-Jun-25 08:25 AM

नई दिल्ली ,28 जून। सरकार ने सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोपहिया वाहनों के लिए नए महत्वपूर्ण नियम प्रस्तावित किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार, नए नियम के तहत दोपहिया वाहन निर्माता को वाहन खरीदते समय दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, 1 जनवरी 2026 से 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले या 50 किमी/घंटा से अधिक गति वाले दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना भी आवश्यक होगा।
मौजूदा हालात में, दोपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अक्सर पीछे बैठने वाले यात्री के लिए यह नियम सख्ती से लागू नहीं होता। इस नए प्रस्ताव के अनुसार, वाहन खरीदने के समय निर्माता दो हेलमेट प्रदान करेगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो (क्चढ्ढस्) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे। इससे न केवल चालक बल्कि पीछे बैठे यात्री की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह कदम दुर्घटना के दौरान सिर की चोटों को कम करने में मददगार साबित होगा।
यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधन के तहत लागू होगा और आधिकारिक राजपत्र में इसे प्रकाशित किए जाने के तीन महीने के भीतर प्रभावी हो जाएगा। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत कुछ व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी जाएगी। सड़क सुरक्षा के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, 1 जनवरी 2026 से सभी नए रु2 श्रेणी के दोपहिया वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक या अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से अधिक है, उन्हें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (्रक्चस्) से लैस होना अनिवार्य होगा। ्रक्चस् के कारण अचानक ब्रेक लगाने पर पहिये लॉक नहीं होंगे, जिससे वाहन का नियंत्रण बेहतर होगा और स्किडिंग या फिसलने की संभावना कम हो जाएगी। यह ्रक्चस् भारतीय मानक ढ्ढस्14664:2010 के अनुरूप होगा, जो इसके प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
सरकार ने इन प्रस्तावित नियमों को जनता और संबंधित हितधारकों के सुझाव और आपत्तियों के लिए 30 दिनों के लिए खोल रखा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान अपने सुझाव ष्शद्वद्वद्गठ्ठह्लह्य-द्वशह्म्ह्लद्धञ्चद्दश1.द्बठ्ठ पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। इससे सरकार को नियमों को और बेहतर बनाने और व्यापक सहमति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह प्रस्तावित नियम दोपहिया वाहन चालक और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दो हेलमेट की अनिवार्यता से सवार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी और ्रक्चस् के उपयोग से ब्रेकिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। इन नियमों के लागू होने से भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
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