बुर्का पहना तो देना होगा 4 लाख रुपए तक का जुर्माना, संसद ने बैन वाले विधेयक को दी मंजूरी

  • 18-Oct-25 11:40 AM

पुर्तगाल ,18 अक्टूबर । पुर्तगाल में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक संसद से पास हो गया है। यदि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो पुर्तगाल भी उन यूरोपीय देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां चेहरा ढकने पर पूरी या आंशिक रोक है। नियम तोडऩे पर 4 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
पुर्तगाल की संसद ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक या लैंगिक कारणों से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस कानून का प्रस्ताव फार-राइट चेगा पार्टी ने दिया था, जिसे दक्षिणपंथी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है। विधेयक के मुताबिक, फ्लाइट्स, राजनयिक परिसरों और धार्मिक स्थलों पर नकाब पहनने की अनुमति बनी रहेगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, सड़कें, और सरकारी भवनों में बुर्का पहनने पर रोक होगी।
भारी जुर्माने का प्रावधान
नियम तोडऩे वालों पर 200 से 4,000 यूरो (लगभग 18,000 से 4 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह कानून बन जाएगा। हालांकि, राष्ट्रपति इसे वीटो भी कर सकते हैं, ऐसे में मामला संवैधानिक न्यायालय के पास जाएगा। इस फैसले ने पुर्तगाल में राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। जहां चेगा पार्टी का कहना है कि चेहरा ढकने से महिलाएं सामाजिक बहिष्कार और दमन की स्थिति में आ जाती हैं, वहीं वामपंथी दलों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। वामपंथी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद पेड्रो डेलगाडो अल्वेस ने कहा कि किसी महिला को बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी के पहनावे पर प्रतिबंध लगाना भी समानता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
यूरोप में बढ़ती पाबंदियों की लहर
यदि यह कानून लागू होता है, तो पुर्तगाल भी फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर पहले से ही आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध है।
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