
मजीठिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कल दोबारा होगी सुनवाई; मोहाली कोर्ट ने नहीं जारी किए ऑर्डर
- 03-Jul-25 07:36 AM
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चंडीगढ़ 03 Jully (Rns) : आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल फौरी राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च अदालत ने कहा कि कल मजीठिया को दोबारा रिमांड मिला है। लेकिन अभी तक मोहाली अदालत द्वारा दिए नए रिमांड आर्डर जारी नहीं किए गए हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई कल करने का फैसला लिया है। अकाली दल के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि रिमांड ऑर्डर नहीं आया है। ऐसे में अब कल मामले की सुनवाई होगी।
मजीठिया ने याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की है। मजीठिया का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया है। अकाली दल का कहना यह केस उस खारिज रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था।
इससे पहले 2 जुलाई को मजीठिया को सात दिन का रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। कोर्ट ने विजिलेंस ने जांच में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर नए चीजें सामने रखी। साथ ही कहा कि यूपी गोरखपुर जाकर मामले की जांच करनी है। कोर्ट ने सारे तथ्य सुनने के बाद चार दिन का रिमांड दिया है।
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