
मैं एक फिल्म स्टार हूं और वो ठग... 200 करोड़ की ठगी में जैकलीन की हर दलील फेल, ट्रायल रहेगा जारी
- 22-Sep-25 12:38 PM
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नई दिल्ली ,22 सितंबर (आरएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। अभिनेत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
जैकलीन फर्नांडिस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जैकलीन 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग में शामिल नहीं हैं। उसको नहीं पता था कि सुकेश ठग है। जैकलीन की तरफ से उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म स्टार हूं, यह आदमी एक ठग है, जो जेल में है। उस पर फर्जी मंत्री वगैरह होने का आरोप है। वह लोगों को फोन करता है। वह जेल से कई लोगों को ऐसा दिखाता है, जैसे वह कहीं का मंत्री है और जेल में नहीं है। वह शिकायतकर्ता, जो एक अमीर महिला है और जिसका पति जेल में है, से कहता है कि अगर तुम मुझे 200 करोड़ दो और मैं सरकार में सचिव वगैरह हूं, तो मैं तुम्हें जमानत दिला दूंगा। वह कहती है कि उसने सुकेश के लोगों को पैसे दिए हैं। यही मामला है. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह आदमी मुझ पर मोहित था। उसने मुझे उपहार वगैरह भेजे। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने उसे 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी में मदद की हो। कृपया इसे ध्यान में रखें। जबरन वसूली के मामले में मेरा नाम नहीं है। उस 200 करोड़ का कोई हिस्सा नहीं है।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि यह मामला ट्रायल कोर्ट में ही तय होगा और वहीं पर वह अपनी बात रख सकती हैं। कोर्ट ने इस वक्त इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह आरोप है कि आपको 200 करोड़ रुपए के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति ऐसी है कि कई बार यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो लोग आपस में करीबी होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रही; इसे अलग करना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट ही सही मंच होता है, जहां तथ्यों की गहराई से जांच की जा सकती है।
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