
रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त
- 27-Oct-23 02:34 AM
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कोटा ,27 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गलत बयान बाजी करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोटा की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने महावीर नगर थाना और सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से पेश निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है और रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। मामल में अधिवक्ता मनु शमा्र ने बताया कि एजीजेएम 6 के आदेश के खिलाफ महावी नगर पुलिस और सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओरसे कोर्ट में निगरानी याचिका पेश की गई थी। दोनो निगरानी याचिका पर बहस सुनने के बाद एडीजे कोर्ट 5 ने निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है।
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