
लैंड फॉर जॉब’ स्कैम मामले में लालू यादव को हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज
- 31-May-25 01:55 AM
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नई दिल्ली 31 May, (Rns): नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लालू यादव के पास यह अधिकार है कि वे आरोप पर विचार करने के चरण में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत की कार्यवाही को रोकने का कोई उचित कारण नहीं है।
लालू यादव ने अपनी याचिका में इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए तीन आरोपपत्रों के साथ-साथ उन आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की थी।
लालू यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट 2 जून को आरोप तय करने पर बहस शुरू करने वाली है।
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