सेक्स के लिए पत्नी को पार्टनर स्वैप के लिए करता था मजबूर

  • 18-Jun-25 02:32 AM

0-दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली,18 जून (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी को सेक्स करने के लिए पार्टनर स्वैप करने को मजबूर करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस गिरीश कथपलिया की वेकेशन बेंच ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप परंपरागत वैवाहिक विवाद नहीं है.
आरोपी पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाकर उसके साथ सेक्स का ऑफर दिए जाने का भी आरोप है. आरोपी के खिलाफ रेप, गैंगरेप, शारीरिक शोषण, क्रूरता और आपराधिक धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं. कोर्ट ने पीडि़त महिला के इस आरोप पर गौर किया कि उसका देवर उसे गलत तरीके से छूकर उसका यौन उत्पीडऩ करता था. महिला ने जब इसकी शिकायत अपने पति से की तो उसने उसे इस अपमान को अनदेखा करने के लिए कहा.
आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक वो अपनी पत्नी को ब्लेड से उसके हाथों को चोट पहुंचाता था और घायल हाथों से उसे रसोई का काम करवाता था. एफआईआर के मुताबिक, आरोपी अपनी पत्नी पर अदला बदली के लिए सहमत होने का दबाव बनाने लगा था. इसके लिए एक दिन अपनी पत्नी को एक होटल में लेकर गया, जहां उसके दोस्तों ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की. इसके बाद आरोपी की पत्नी भाग गई.
आरोपी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनायी थी और उस पर पत्नी के फोटो शेयर करते हुए लोगों को पैसे के बदले सेक्स करने का ऑफर देता था. इस मामले में आरोपी की पत्नी के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दर्ज कराए गए थे. हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि इसके पहले जब आरोपी को अग्रिम जमानत मिली थी तो आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ चैट किया था. आरोपी ने ये चैट एक काल्पनिक नाम से किया था, लेकिन जांच में पाया गया कि यह सिम उसके नाम से रजिस्टर्ड है.
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