(कोलकाता)भाजपा नेता राकेश सिंह की जमानत अर्जी खारिज, 17 सितंबर तक जेल में रहेंगे
- 08-Sep-25 12:00 AM
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कोलकाता 8 सितंबर (आरएनएस)। कांग्रेस कार्यालय में तोडफ़ोड़ मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राकेश सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अब उन्हें जेल हिफाजत में भेजा गया है। सियालदह अदालत ने आदेश दिया है कि राकेश सिंह को फिलहाल 17 सितंबर तक जेल में रहना होगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में तोडफ़ोड़ हुई थी। आरोप है कि राकेश सिंह और उनके समर्थकों ने कार्यालय पर हमला किया। घटना के समय कोई शीर्ष कांग्रेसी नेता मौजूद नहीं था, लेकिन हमले में दफ्तर की बुरी तरह क्षति हुई। तोडफ़ोड़ की घटना के बाद राकेश सिंह फरार हो गए थे। हालांकि, वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए पुलिस पर उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाते रहे। यहां तक कि अपने बेटे शिवम सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को खुलेआम धमकी भी दी थी। अंतत: पुलिस ने उन्हें कोलकाता के टेंगरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया।इस मामले में अब तक राकेश के बेटे शिवम सिंह, विजय प्रसाद धानुक, संतोष कुमार राजभर और दिव्येंदु सामंत सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि ये सभी लोग सीधे तौर पर तोडफ़ोड़ में शामिल थे।उल्लेखनीय है कि राकेश सिंह का विवादों से पुराना नाता है। वर्ष 2019 में कांग्रेस छोड़कर वे भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद से वे कई मामलों में घिरे रहे। वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव से पहले पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और लगभग नौ महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी।
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