(कोलकाता)माता-पिता, बहन और दादी की हत्या के दोषी को फांसी की सजा
- 18-May-25 12:00 AM
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हत्यारे ने अपने रिश्तेदारों को बेहोश कर गला घोंटा थाजगदीश यादवमाल्दा 18 मई (आरएनएस)। माल्दा जिले की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति मो. आसिफ को अपने माता-पिता, बहन और दादी की हत्या करने, उनके शवों को ठिकाना लगाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। कोर्ट व पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिला सत्र जज शुभायु बनर्जी ने आसिफ को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी यानी मौत की सजा सुनाई। कोर्ट सूत्रों ने आज बताया कि, हत्या की निर्मम घटना 28 फरवरी 2021 को घटी थी। माल्दा जिले के कालियाचक थाना के 16 माइल इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। आरोप परिवार के सबसे छोटे बेटे मो. आसिफ पर लगाया गया था। पुलिस ने दादा आरिफ की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दिल दहलाने वाली घटना का खुलासा हुआ। आसिफ के बयान के आधार पर पुलिस ने घर के गोदाम में मिट्टी खोदी और चार लोगों अर्थात आसिफ के पिता जावेद अली (53), मां इरा बीबी (36), बहन रीमा खातून (16) और दादी नूर बेवा (72) का शव मिला। आसिफ ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार करते हुए बताया था कि उसने अपने परिवार के चारों सदस्यों को बेहोश कर दिया था और फिर एक-एक करके गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी थी। तब पुलिस ने तलाशी के दौरान आसिफ के घर से कई हथियार भी बरामद किये गये। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आसिफ ने पेय पदार्थ में नींद की गोलियां मिलाकर घर के सभी लोगों को पिला दी थी।
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