(कोलकाता)हाईकोर्ट ने दी शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत

  • 05-Jun-25 12:00 AM

कई शर्तों के साथ ही देश छोडऩे पर रोक लगीकोलकाता 5 जून (आरएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। इस दौरान वह भारत से बाहर नहीं जा सकतीं। शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये की राशि और सुरक्षा बांड पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शर्मिष्ठा पनोली को सोशल मीडिया पर अपनी विवादित टिप्पणी से जुड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पनोली को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली ने ट्रायल कोर्ट की ओर सुनाए गए हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि ऐसा हमने सुना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया था। हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। जज ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और यहां सभी लोग अलग-अलग जाति और धर्म से हैं। हमें कुछ भी कहते हुए सावधान रहना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया था कि मामले की जांच की जाएगी। अन्य सभी मुकदमों पर कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पनोली की कथित कार्रवाई पर आगे कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।




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