(कौशांबी)जिलाधिकारी ने जांच आख्या में वादों में प्रक्रियात्मक त्रुटि पाये जाने पर पेशकार एवं पीठासीन अधिकारी को निलम्बित किए जाने की संस्तुति की

  • 22-Oct-24 12:00 AM

कौशाम्बी 22 अक्टूबर (आरएनएस)। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शिकायतकर्ता आनन्द कमार पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम-महमूदपुर मनौरी परगना व तहसील-चायल के शिकायती प्रार्थना पत्र में चकबन्दी अधिकारी, चायल द्वारा विभिन्न वाद पत्रावलियों में अनियमतिता की शिकायत की जॉच अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), कौशाम्बी से कराई गई। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशाम्बी ने अपनी जॉच आख्या में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता का कथन है कि उससे चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद के निस्तारण हेतु धनराशि की माँग की गई है। जॉच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को सुना गया। जाँच अधिकारी द्वारा जॉच में किसी प्रकार का लाभ शिकायकर्ता के प्रकरणध्वाद में प्राप्त करना परिलक्षित होना नहीं पाया गया। जाँच अधिकारी ने अन्य पत्रावलियों की जाँच में पाया कि अन्य वादों में प्रक्रियात्मक त्रुटिकारित की गई है जिसके लिये पेशकार एव पीठासीन अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित है। चकबन्दी अधिकारी मिथिलेश कुमार सम्प्रति जनपद-मिर्जापुर व न्यायालय लिपिक धर्मेन्द्र सिंह सम्प्रति जनपद-प्रयागराज की अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशाम्बी, की जॉच आख्या दिनांक 18.10.2024 के क्रम में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित कार्मिक को निलम्बित किये जाने की संस्तुति की है।




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