(पटना) चुनाव आयोग की नई निर्देशिका जारी, प्रारूप सूची में नाम न होने वाले निर्वाचक ऑनलाइन और स्थानीय स्तर पर देख सकेंगे अपना विवरण

  • 20-Aug-25 12:00 AM

पटना 20 अगस्त (आरएनएस ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त, 2025 को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग की रिट में पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष सूचना जारी की है। इसके अनुसार, जिन निर्वाचकों का नाम वर्ष 2025 की प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, उनके विवरण को जिला-स्तर पर विधानसभा और मतदान केंद्रवार कारण सहित प्रकाशित कर दिया गया है।इस नई सूची में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारूप सूची में शामिल न होने के कारणों में मुख्य रूप से मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि शामिल हैं। सभी संबंधित निर्वाचक अब अपने ई-पीक (श्वक्कढ्ढष्ट) संख्या के माध्यम से सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में नाम न होने वाले निर्वाचकों की सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों और संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है। इससे प्रत्येक निर्वाचक आसानी से अपने नाम और प्रविष्टि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।निर्वाचकों को सूचित किया गया है कि यदि वे अपनी प्रविष्टि या नामांकन के संबंध में असंतुष्ट हैं, तो वे अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ संबंधित प्रखंड या मतदान केंद्र कार्यालय में जाकर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी सूचना उपलब्ध कराई है, जिससे सभी निर्वाचक अपने नाम और विवरण की पुष्टि कर सकें।निर्वाचन अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे समय पर अपनी जानकारी जांच लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर शीघ्र दावा प्रस्तुत करें, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की अड़चन न आए।




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