(बुरहानपुर)सांसद के खिलाफ चुनाव याचिका हाईकोर्ट से खारिज: नामांकन पत्र में बैंक डिफॉल्ट की जानकारी छिपाने का आरोप, अब सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

  • 20-Oct-24 12:00 AM

बुरहानपुर 20 अक्टूबर (आरएनएस)। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के खिलाफ लगी चुनाव याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने कहा कि वे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में खंडवा संसदीय सीट से चुनाव लडे निर्दलीय प्रत्याशी और अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने विजयी बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया था कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने अपने नामांकन पत्र में बुरहानपुर की सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का लोन डिफॉल्ट होने की जानकारी छिपाई थी। अग्रवाल ने कोर्ट से मांग की थी कि पाटील का निर्वाचन रद्द कर, दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को सांसद घोषित किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका को पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। रविवार को पत्रकारवार्ता में मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला त्रुटिपूर्ण है और वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस पूरे मामले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।




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