(भोपाल)मालेगांव ब्लास्ट- साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपी बरी

  • 31-Jul-25 12:00 AM

भोपाल 31 जुलाई (आरएनएस)। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसला सुनाते समय प्रज्ञा ठाकुर भी मुंबई स्थित कोर्ट में मौजूद थीं।मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज एके लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।जज लाहोटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया।इस केस का फैसला 8 मई 2025 को वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं।बरी करार दिए जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से इस केस में आरोपी बनाया गया। इससे उनका जीवन बर्बाद हो गया। उन्हें अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया।साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया। 13 दिनों तक प्रताडि़त किया गया। बकौल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मैं आज फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहीं, क्योंकि मैं न्यायालय के प्रति सम्मान रखती हूं।




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