(मऊ)ईट भ_ों के संचालक विनियमन शुल्क 30 नवंबर तक करें जमा
- 24-Oct-24 12:00 AM
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मऊ 24 अक्टूबर (आरएनएस)। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि ईंट भट्ट्ठा सत्र 2024-25 के लिये उ0प्र उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 (2) के अनुसार ईंट भ_ा स्वागियों से पायों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाने एवं विनियमन शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है। 30 नवम्बर तक जगा की गयी विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। यदि किसी ईंट भ_ा के पायो की संख्या अथवा स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित ईंट भ_ा स्वामी द्वारा तत्सम्बन्धी सूचना 30 दिन के अन्दर खनन कार्यालय सहित भूतत्व एवं खनिकर्ग निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। साथ ही ईंट भ_ा स्वामियों पर उ0प्र उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21(2), 42 (ड) एवं 59(2) के प्राविधान लागू होंगे।
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