(रांची)दीपक प्रकाश समरी लाल सहित 16 बरी
- 03-Jan-25 12:00 AM
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-किसानो के हक में प्रदर्शन पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी।रांची 3 जनवरी (आरएनएस)। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश,कांके के पूर्व विधायक समरी लाल सहित 16 आरोपियों के खिलाफ जो कांके थाना में मामला दर्ज कराया गया था उसे आज माननीय उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है।दीपक प्रकाश , समरी लाल एवं सभी 16 आरोपियों के तरफ से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव सिविल कोर्ट में एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय में पैरवी कर रहे थे।सुधीर श्रीवास्तव ने बतायाउक्त मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कांके थाना में केस दर्ज कराया गया था। यह मामला झारखंड सरकार के वैसे आदेश जो किसानों के खिलाफ थे तब भाजपा के नेताओं ने उस आदेश के खिलाफ अपना विरोध जताया था लेकिन विरोध जताने में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था बावजूद इसके कांके अंचल के अंचल निरीक्षक( सी आई ) बासुकीनाथ टुडू के आवेदन पर कांके थाना कांड संख्या 141/ 2021 दर्ज किया गया था। इस मामले में भादवि की धारा 188, 269 ,27 0 एवं 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई थी । एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय में तात्कालिक कांके के अंचल निरीक्षक बासुकी नाथ टुडू एवं अंचलाधिकारी दिवाकर द्विवेदी की गवाही दर्ज की गई थी । उच्च न्यायालय में आरोपियों के तरफ से राहुल कुमार ने पक्ष रखा।
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