(रांची)सुरक्षित गर्भ समापन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
- 16-Nov-23 12:00 AM
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जैनामोड 16 नवंबर (आरएनएस)। जरीडीह प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर स्थित सहयोगिनी कार्यालय में सुरक्षित गर्भ समापन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमारी किरण ने कहा किगर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 2021 की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होने के कारण इसका लाभ महिला वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 सप्ताह से कम का गर्भकाल का गर्भ समापन केलिएगर्भवती की सहमति या, यदि अल्पवयस्क या मानसिक रूप से बीमार महिला का मामला है तो उनके अभिभावक की सहमती जरूरी है। साथ ही एक आरएमपी की राय होनी चाहिए। नए कानून के अनुसार 20 से 24 सप्ताह का गर्भकाल की समाप्ति के लिए 24 सप्ताह से अधिक का गर्भकाल गर्भवती व्यक्ति की सहमति या, यदि अल्पवयस्क या मानसिक रूप से बीमारÓ महिला का मामला है तो उनके अभिभावक की सहमति; और "डिकल बोर्ड द्वारा "भ्रूण में असंगति" का पता लगाया जाना चाहिए। जिसके बाद एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भसमापन किया जा सकता है, इस बारे में कितने आरएमपी की राय ली जाएगी यह पूरी तरह से गर्भकाल पर निर्भर है। यह गर्भसमापन के लिए दिए गए कारण पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है।कुमारी किरण ने बताया कि कसमार प्रखंड के तीन पंचायतों में महिलाओं एवम किशोरियों के बीच जागरुकता कार्यक्रम चल रहा है ।इस दौरान फुलेंद्र रविदास , रवि कुमार राय, प्रवीण कुमार, राजकिशोर शर्मा, अनिल हेंब्रम, सरोज कुमार, सोनी कुमारी, पूर्णिमा देवी, अंजू देवी, विकास गोश्वामी ,मंजू देवी, मीना देवी, पुष्पा देवी, उस्मान अंसारी, सूर्यमणि देवी, मिंटी सिन्हा ,अन्नत कुमार, अशोक कुमार, उपस्थित हुए।
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