(रायपुर) अब रायपुर में आयोजन करना नहीं होगा आसान, 4 विभागों से लेनी होगी एनओसी

  • 14-Sep-25 06:47 AM

रायपुर, 14 सितम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह के आयोजन की अनुमित देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। आयोजन करने से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। रैली, जुलूस, आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है।
 नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने अलग-अलग कार्यक्रम के आयोजन के अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। किसी भी रैली या जुलूस के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्था को निगम मुख्यालय कक्ष 3036 या 311 में संपर्क करना होगा। इसके लिए निगम के उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
जोन कार्यालय से मिलेगी अनुमति
वही सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति लेने के लिए संबंधित जोन कार्यालय के जोन कमिश्वर को अधिकृत किया गया है। इसके लिए इच्छुक लोग अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय में जाकर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति लेने के लिए न्यूनतम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।
4 विभागों की एनओसी
साथ ही आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करना होगा और इसके साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। राजस्व विभाग (अनुविभागीय दंडाधिकारी), पुलिस विभाग (थाना प्रभारी), होमगार्ड/अग्निशमन विभाग (जिला सेनानी), विद्युत विभाग (कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) इन सभी से एनओसी संलग्न करना जरूरी है।
एसएस




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