(रायपुर) निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में ईएसआई योजना लागू करना जरूरी -सुप्रीम कोर्ट
- 14-Sep-25 06:38 AM
- 0
- 0
रायपुर, 14 सितंबर (आरएनएस)। हाल ही में देश के अनेक राज्यों के निजी स्कूल प्रबंधनों ने सुप्रीम कोर्ट में ईएसआई योजना लागू न करने के लिए याचिका दायर की थी। जिसका निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम चार बजे मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय बैंच ने उक्त सभी याचिकाएं खारिज करते हुए आदेश जारी किया कि विभिन्न राज्य में स्थित निजी स्कूलों में जो राज्य शासन से सहायता अनुदान अथवा अन्य रूप में प्राप्त करते है उन्हें अपने स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए ईएसआई बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त योजना लागू करने के लिए राज्य शासन के निजी स्कूलों को एक माह का समय दिया है। उक्त अवधि के पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा गठित कमेटी की जांच में जिस स्कूल में ईएसआई योजना लागू नहीं होगी उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जाएगी।
संदीप
००००
Related Articles
Comments
- No Comments...