(रायपुर) मानसून सत्र में पेश होगा छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक, आम लोगों को मिलेगी राहत

  • 03-Jul-25 07:42 AM

० अवैध निर्माण पर नहीं होगी सजा, केवल जुर्माने का प्रावधान
रायपुर, 03 जुलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। जिसमें अवैध तरीके से घर, दुकान या कॉम्प्लेक्स बनाने पर तीन माह की सजा के प्रावधान को खत्म कर केवल 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी है।
विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, इसके तहत प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश, आबकारी, छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और छत्तीसगढ़ औद्योगिक अधिनियम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है। जबकि अभी 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
औद्योगिक संबंध अधिनियम भी होगा बदलाव
औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 86 से 93 औद्योगिक दल अधिकारिकरण और अन्यों से संबंधित है। इनमें औद्योगिक विवादों की सूचना, सुलह प्रक्रिया, न्यायधिकरण का गठन और उनके अधिकार क्षेत्र, और अन्य संबंधित पहलू शामिल है। मामले में अधिकतम जुर्माने की 50 हजार राशि जमा करने का प्रावधान किया जा सकता है।
नगर-ग्राम निवेश अधिनियम में भी होगा बदलाव
नगर-ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 69 ख की उपधारा 2 के मुताबिक घर, कॉम्पलेक्स या अन्य का नियम विरुद्ध निर्माण पर तीन माह की सजा या 50 हजार जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रस्तावित प्रावधान में पचास हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 69 की उपधारा 4 में तीन माह की सजा या पांच हजार रुपए के जुर्माने है। जबकि आगामी प्रावधान संशोधन 25 हजार रुपए दंड का प्रावधान हो रहा है।
सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर लगेगा जुर्माना
अभी छत्तीसगढ़ आवकारी अधिनियम 1915 की धारा क में यदि कोई बिना लाइसेंस के शराब पीने के लिए स्थान खोलता या अवैध रूप से शराब बेचता है तो इसके लिए 5 हजार रुपए से कम तथा 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में प्रथम अपराध पर न्यूनतम 5000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
एसएस




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