(रायपुर) राशन दुकान में मिलने वाले चावल को खुले बाजार में बेचने वाले पर की जाए कठोर कार्रवाई
- 11-Jul-25 07:40 AM
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० खाद्य विभाग द्वारा बनाया गया है यह नियम इसका पालन जरूरी
० राशन दुकानदारों पर कमीशन और क्षतिपूर्ति बढ़ाई जाए
रायपुर, 11 जुलाई (आरएनएस)। राज्य में तीन माह का चावल देने के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है लेकिन अधिकांश उपभोक्ताओं ने राशन दुकान से अपना राशन उठा लिया है। केंद्र शासन के अनुसार प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी को 105 किलो से लेकर 150 किलो तक चावल यूनिट के आधार पर दिया गया है। खाद्य निगम के अनुसार इस समय अधिकांश राशन कार्डधारियों ने अपना चावल खुले बाजार में बेच दिया है जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
छग राशन दुकान एवं विक्रेता संघ के पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल 13 हजार राशन दुकान है जो कि रिफाइनरी नमक गुड तथा चावल तथा शक्कर का वितरण करते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा तीन माह का चावल दिया जाना था लेकिन ईपाश मशीन के ग्रेडिंग नहीं होने के कारण काफी विवाद हुआ था। अब सरकार ने इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी है 31 जुलाई अंतिम तिथि कर दी गई है।
राज्य विक्रेता संघ के अनुसार राशन दुकानदारों को क्षतिपूर्ति की राशि एवं कमीशन बहुत कम मिलता है। उन्होंने बताया कि चावल में 30 रुपये प्रति किलो तथा शक्कर में पांच रुपये का कमीशन दिया जाता है जिसे राशन दुकानदार काफी परेशान है। घृतलहरे ने बताया कि गुड तथा नमक एवं अन्य कार्यों के लिए कोई कमीशन नहीं मिलता यह कार्य बेकारी में कराया जाता है। राशन दुकानदारों को राशन लाते वक्त काफी क्षति भी उठानी पड़ती है इसकी भी राशि सरकार को देना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन खाद्यमंत्री एवं सचिवव खाद्य विभाग को दिया है। जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। राशन दुकानदार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे।
आर शर्मा
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