(रायपुर )पीएससी द्वारा आगामी परीक्षाओं के मद्देनजऱ केंद्राध्यक्ष, परिवहन अधिकारी (आब्जर्वर) की बैठक
- 19-Sep-25 02:33 AM
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व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 21 सितम्बर को, जिले में 38 परीक्षा केन्द्र, 16,500 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी, करें पालन
रायपुर, 19 सितम्बर (आरएनएस )। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024 के सफल आयोजन को लेकर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर केंद्राध्यक्ष, परिवहन अधिकारी (आब्जर्वर) की रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्ट्रट में नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवीन कुमार ठाकुर ने बैठक ली। बैठक में सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सभी केंद्रों में दीवाल घड़ी लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह परीक्षा 21 सितम्बर 2025 (रविवार) को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। रायपुर जिले में इस परीक्षा हेतु 38 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 16,500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे।अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देशअभ्यर्थियों के नाम/सरनेम अथवा फोटो पहचान पत्र में अंतर होने की स्थिति में अभ्यर्थी को नाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी केवल लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, आयोग द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश-पत्र की प्रति, मूल पहचान पत्र (कोई एक) तथा नीले/काले रंग के बॉल-पॉइंट पेन ही लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे।इसी प्रकार घड़ी, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, मोबाइल फोन, पेजर अथवा अन्य संचार साधन परीक्षा केन्द्र में पूर्णत: प्रतिबंधित हैं। अभ्यर्थी केवल पतले सोल वाली चप्पल अथवा स्लीपर पहन सकते हैं। नजर के चश्मे के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे गूगल/मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस, गॉगल्स वर्जित हैं। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े ही पहने। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरुन, बैंगनी, गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े तथा डिजाइनर वस्त्र वर्जित हैं।महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती व चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगी, परन्तु कुर्ती की बांह आधी होना अनिवार्य है। साड़ी के साथ पहना जाने वाला ब्लाउज भी आधी बांह का होना चाहिए। कान में आभूषण पहनना वर्जित है। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को केवल एक नोज़ पिन व एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना अनिवार्य होगा, ताकि तलाशी, सत्यापन व अन्य औपचारिकताएँ समय पर पूरी की जा सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्ति के पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को केन्द्र छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र में संचार साधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने एवं साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का प्रयोग किया जाएगा सहित अन्य निर्देश जारी किए गए है। इस अवसर पर सहायक नोडल एवं जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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