1 अक्टूबर से बदल जाएगा रेलवे का ये जरूरी नियम, टिकट बुक करने से पहले जान लें वरना होगी मुश्किल

  • 16-Sep-25 08:02 AM

नई दिल्ली ,16  सितंबर । भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में दलालों पर नकेल कसने और आम यात्रियों को राहत देने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर, 2025 से, किसी भी ट्रेन के लिए सामान्य आरक्षण की ऑनलाइन बुकिंग खुलने के बाद शुरुआती 15 मिनट के दौरान केवल आधार-प्रमाणित यूजर्स ही ढ्ढक्रष्टञ्जष्ट की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे। यह नियम अभी तक सिर्फ तत्काल बुकिंग पर ही लागू था, जिसे अब सामान्य बुकिंग के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है।
सामान्य टिकटों के लिए एडवांस बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले, रोजाना आधी रात 12:20 बजे से शुरू होती है। नए नियम के अनुसार, 1 अक्टूबर से बुकिंग विंडो खुलने के बाद यानी रात 12:20 बजे से लेकर 12:35 बजे तक, केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका ढ्ढक्रष्टञ्जष्ट अकाउंट उनके आधार कार्ड से वेरिफाइड होगा। जिन यूजर्स का अकाउंट आधार वेरिफाइड नहीं है, उन्हें टिकट बुक करने के लिए 12:35 बजे तक का इंतजार करना होगा।
आमतौर पर दीपावली, छठ पूजा, होली जैसे बड़े त्योहारों और शादी के सीजन में, बुकिंग विंडो खुलते ही कुछ ही मिनटों में सारी टिकटें बुक हो जाती हैं। इस दौरान टिकट दलालों के सक्रिय होने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। रेलवे का यह नया कदम इसी समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है, ताकि शुरुआती 15 मिनट में केवल वास्तविक यात्री ही टिकट बुक कर सकें और उन्हें कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाए। बताते चलें कि रेलवे ने इसी साल जुलाई में ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य किया था, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
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