15 दिन में जारी की जाए नगर निगम चुनाव की अधिसूचना, हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश

  • 20-Oct-24 07:01 AM

अमृतसर 20 Oct, (Rns): नगर निगम चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करे, जहां लंबे समय से चुनाव होने हैं। कोर्ट ने पंजाब की 5 नगर निगम और 42 नगर परिषद के चुनाव करवाने के लिए पंजाब सरकार को 15 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव करवाने को लेकर दो पीआईएल दाखिल की गई थी। जिस पर 14 अक्टूबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। उच्च न्यायालय ने राज्य को नए सिरे से परिसीमन किए बिना चुनाव कराने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही, राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना के नगर निगमों और 42 नगर परिषद-नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जहां चुनाव पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद होने थे।

समाज सेवक प्रमोद चंद्र बाली और बेअंत कुमार द्वारा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेत्रपाल ने आज लिखित आदेश जारी करते हुए कहा पंजाब सरकार 15 दोनों के भीतर 5 नगर निगम और 42 नगर परिषद के चुनावों को करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर नई वार्ड बंदी फाइनल नहीं हो पाई है, इस पर पुरानी वार्ड बंदी के अनुसार ही चुनाव करवा दिए जाएं।

‘कार्यकाल खत्म होने की वजह से ठप पड़े विकास कार्य’
एजी ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल सोलह सप्ताह की अवधि की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी दलील दी कि परिसीमन करने का पिछला फैसला 17 अक्टूबर 2023 को रद्द कर दिया गया था, इसलिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य को परिसीमन प्रक्रिया आयोजित किए बिना चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस मामले में मलेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीनों पहले खत्म हो चुका है। कई का तो कार्यकाल खत्म हुए दो साल से ही ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य रुके पड़े हैं। याचिका के अनुसार राज्य की अधिकतर म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल दिसम्बर 2022 में खत्म चुका है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए।




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment