गोण्डा 18 नवंबर। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह-नवम्बर 2025 के अंतर्गत मंगलवार को प्रभारी यातायात उपनिरीक्षक जगदम्बा गुप्ता एवं टीएसआई राकेश कुमार सिंह द्वारा शहर क्षेत्र में संचालित टेम्पो एवं ई-रिक्शा चालकों के मध्य व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 114 वाहन चालक उपस्थित रहे। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग, ओवरलोडिंग से परहेज, निर्धारित गति सीमा में वाहन संचालन, गलत दिशा में न चलने, रिफ्लेक्टर टेप के अनिवार्य उपयोग, स्टैण्डर्ड पार्किंग व्यवस्था तथा नशे की अवस्था में वाहन न चलाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ विस्तारपूर्वक प्रदान की गईं। तथा यातायात जागरूकता को और प्रभावी बनाने हेतु 120 पम्पलेट भी वितरित किए गए। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि स्वयं तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
इस दौरान महत्वपूर्ण संदेश के तहत सड़क सुरक्षा के लिए तमाम नियम बताए गए जिनका पालन करने के लिए कहा गया। जिनमे 1. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।2. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णत: वर्जित है।3. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।4. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है। 5. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना एवं निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।6. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।7. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएँ। 8. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें। 9. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएँ। 10. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दें। 11. नशा कर वाहन बिल्कुल न चलाएँ।12. सड़क पर खतरनाक स्टंट न करें। एवं 13. दुर्घटना की स्थिति में घायल की मदद करें एवं तुरंत 112 पर सूचना दें आदि नियम शामिल हैं।
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