दतिया 18 नवंबर (आरएनएस)। कलेक्टर स्वप्निल वानखडे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(3) के तहत पराली जलाए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से उन्होंने पराली / नरवाई जलाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं वायु (प्रदूषण,निवारण,नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की करने हेतु निर्देशित किया गया।
आदेश के परिपालन में आज को हल्का पटवारी मौजा सालौन ए श्री धनीराम प्रजापति द्वारा पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर एक कृषक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि मौजा भ्रमण के दौरान कृषक गिरवर सिंह द्वारा धान की नरवाई / पराली में आग लगाई गई।
कृषक द्वारा पराली जलाना कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के प्रतिबन्धक आदेश का उल्लंघन मानते हुए फोटो, वीडियो एवं पंचनामा बनाकर कृषक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिक की दर्ज कराई गई।
कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि शासन एवं जिला प्रशासन पराली जलाने के सख्त खिलाफ है। पराली जलाने से आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव एवं जानमाल की हानि रोकने हेतु प्रशासनिक अमला निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करता रहेगा। पराली जलाने वाले कृषक को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

