दतिया 23 नवंबर (आरएनएस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव निधि पिंटो ने बताया कि लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले, वैवाहिक मामले, चेक अनादरण, श्रम विवाद और विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल के बकाया वसूली, नगर पालिका और परिवार परामर्श केंद्र से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट भी दी जाएगी।

