चित्रकूट। हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि एक सितम्बर 2021 को वादी गरीबदास पुत्र तोवा निवासी इटौरा ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार सुरेश द्वारा उनके भतीजे शंकर पुत्र विश्मभर को पेट में चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 14 नवम्बर को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त सुरेश पुत्र भैरो प्रसाद निवासी इटौरा को सात वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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