रायपुर, 27 जून (आरएनएस)। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए अभिरक्षा अवधि के बराबर सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, 9 जनवरी 2026 को सूचना मिली थी कि बंधवापारा क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुरानी बस्ती पुलिस ने छापेमारी की, जहां आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंधवापारा, रायपुर के कब्जे से 1.138 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
मामले में थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की गई और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय, रायपुर ने 24 जून 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक की अभिरक्षा अवधि के बराबर सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन और न्यायालय में सशक्त प्रस्तुतीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
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