0 एक परिवार को 15 लाख की सहायता
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, 27 जून (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन की नई पुनर्वास नीति-2025 के तहत नक्सल पीडि़तों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति ने पात्र पांच नक्सल पीडि़तों और दो आत्मसमर्पित नक्सलियों सहित कुल सात लोगों को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एक नक्सल पीडि़त परिवार को आजीविका के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया है।
यह निर्णय 24 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय नक्सल पीडि़त एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी पुनर्वास समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती तूलिका प्रजापति ने की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह, वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में समिति ने पुनर्वास नीति के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करते हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की ओर से निर्धारित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद नक्सल पीडि़त परिवारों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए।
जिला प्रशासन के अनुसार, शासकीय नौकरी मिलने से लाभार्थियों को स्थायी रोजगार के साथ समाज की मुख्यधारा से जुडऩे का अवसर मिलेगा। वहीं आर्थिक सहायता से प्रभावित परिवारों के जीवनयापन और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
जिला पुलिस ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति का उद्देश्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। पुलिस के अनुसार, 31 मार्च 2026 को जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है।
जिला पुलिस ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़ा बताकर अवैध वसूली या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हो तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना, जिला पुलिस कार्यालय या कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
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