(बलौदाबाजार) बलौदाबाजार में ‘जिला स्तरीय न्याय संहिता कैंपेनÓ आयोजित
0 नए कानूनों, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों पर किया गया जागरूक
बलौदाबाजार, 27 जून (आरएनएस)। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस 2026 के अवसर पर शनिवार को पुलिस लाइन स्थित पुलिस कम्युनिटी हॉल में जिला स्तरीय ‘न्याय संहिता कैंपेनÓ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों को देश में लागू नए आपराधिक कानूनों, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओ.पी. शर्मा ने कहा कि नए कानूनों की जानकारी प्रत्येक नागरिक और पुलिस कर्मी तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस अभियान के माध्यम से प्राप्त जानकारी का लाभ उठाकर न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम में वरिष्ठ विधिक विशेषज्ञ एम.के. देशपांडे, डी.डी.पी. गजेंद्र साहू तथा विशेष अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता अमिय अग्रवाल ने भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (क्चहृस्स्) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (क्चस््र) के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू इन नए कानूनों ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है।
विशेषज्ञों ने बताया कि नए कानूनों में न्याय केंद्रित व्यवस्था, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी मान्यता, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए कड़े प्रावधान, किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा तथा जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय करने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
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