दतिया 11 नवंबर (आरएनएस)।सचिव ग्राम पंचायत राजपुर संतोष यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं हठमर्धिता, अपनी स्वच्छाचारिता के कारण न्यायालय आदेश की अवेहलना किये जाने में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय तेम्रवाल द्वारा म.प्र. पंचायत सेवा पंचायत सचिव भर्ती औरसेवा की शर्त नियम 2011 के नियम 7 एवं म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत् संतोष यादव सचिव ग्राम पंचायत राजपुर जनपद पंचायत दतिया को उक्त कदाचार के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत राजपुर रहेगा साथ ही यादव को जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता रहेगी।
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