कोण्डागांव, 1४ नवम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, तथा इन संस्थाओं के प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन की कार्यवाही द्धह्लह्लश्च://श्चशह्यह्लद्वड्डह्लह्म्द्बष्-ह्यष्द्धशद्यड्डह्म्ह्यद्धद्बश्च.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/ वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 022-23, 2023-24 के लिए 30 नवम्बर 2025 एवं 2024- 25 के लिए 31 दिसम्बर 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि के पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन हेतु अवसर प्रदाय नहीं किया जायेगा।
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