0 पेसा लागू ग्रामों में नियमों के प्रति जागरूकता हेतु चलाया जाएगा अभियान
रायपुर, 15 नवंबर (आरएनएस)। पेसा अधिनियम 1996, वन संसाधन अधिकार अधिनियम 2006 एवं सामुदायिक वन प्रबंधन में समन्वयन द्वारा पेशा अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाकर लागू करने हेतु उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि एवं सामाजिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। जहां वर्ष 2022 में पेसा अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों की समीक्षा की गई। जिसमें अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी नियमों पर एक एक कर चर्चा की गई एवं इसको लागू करने के लिए तरीकों पर भी बात की गई।
पेसा ग्रामों की सीमाओं का पारम्परिक तरीके से हो निर्धारण- उपमुख्यमंत्री शर्मा
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम सीमा के निर्धारण एवं ग्राम पंचायतों में निहित छोटे ग्रामों को वित्तीय अधिकार से सम्पन्न करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पेसा ग्रामों के तहत निर्धारित मापदण्डों में ग्रामों की पारम्परिक सीमा को शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह ग्राम पंचायतों का अधिकार है कि वे आपसी सामंजस्य से अपने रूढिग़त सीमाओं का सीमांकन करें।
पेशा ग्रामों में चलाया जाए विशेष जागरूकता अभियान
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पेशा ग्रामों में नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को कहा। इसके साथ ही नियद नेल्ला नार ग्रामों एवं पेसा विकासखंडों में 5-5 ग्रामों का चयन कर विशेष जागरूकता अभियान चला कर ग्रामीणों को उनके विशेषाधिकारों से अवगत कराने एवं किसी भी प्रकार के अफवाह से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने समाजशास्त्र से जुड़े विश्वविद्यालयों के छात्रों की सहायता से पेसा ग्रामों का सर्वे कराकर गांव की पद्धतियों, रूढिय़ों, परम्पराओं का डॉक्यूमेंटेशन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व ग्राम पंचायतों के भीतर ग्राम सभा की समिति के अनुमोदन से ग्रामों के निर्माण करने के निर्देश दिए। जिसके तहत उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत बने ग्रामों को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करने एवं आहरण के अधिकार स्थानीय समिति को प्रदान करने को कहा।
पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष का ग्राम करेंगे प्रयोग
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पेसा ग्रामों में पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष के प्रयोग के लिए नियम निर्माण करने को कहा जिससे पेसा ग्राम के अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष का समुचित प्रयोग कर सकेंगे। पेसा ग्राम का अलग कार्यालय, खाता, कोष एवं लेटर हेड प्रदान किया जाएगा। पंचायत के संसाधनों के उपभोग, लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन एवं उनके समुचित प्रबंधन को लेकर अधिकार भी ग्राम को प्रदान किये जायेंगे। हर पेसा ग्राम में वार्षिक रूप से विक्रय किये गए भूखंडों का विश्लेषण भी किया जाएगा, जिससे ग्राम के कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
एफआरए एवं पेसा अधिनियम की विसंगतियां की जाएंगी समाप्त
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने वनाधिकार अधिनियम एवं पेसा अधिनियम में बनाये गए नियमों में विसंगतियों के कारण आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नियमों में बदलाव करते हुए पेसा ग्रामों को अधिक सशक्त बनाने को कहा। उन्होंने पंचायतों के निर्णय का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित ‘निर्णय ऐपÓ एवं ‘सभागार ऐपÓ का प्रयोग आवश्यक करने के निर्देश दिए।
राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति करेगी समन्वय का कार्य
पेसा के तहत विभिन्न विभागों के एक ही विषय पर बने अलग अलग नियमों के अभिशरण कर लोगों में शंका की स्थिति को समाप्त करने को कहा। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति कार्य करेगी और विभागीय मंत्री एवं सचिव इसके सदस्य होंगे। पेसा के तहत अब तक शिथिल पड़ी जिला स्तरीय पेसा निगरानी समिति को भी कार्यशील किया जाएगा जो पेसा लागू करवाने का कार्य करेगी।
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