गरियाबंद, 15 नवंबर (आरएनएस)। गरियाबंद पुलिस द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 47.958 किलो ग्राम गांजा जब्त किया गया है। साथ ही दो चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया है।
बता दें कि गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध गांजा, हीरा के साथ वन्य जीवों के तस्करी पर रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देषित किया गया था। दिये गये निर्देष के परिपालन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रातंर्गत मुखबिर एवं थाना पेट्रोलिंग को सक्रिय किया गया था। दिनांक 14.11.2025 को थाना प्रभारी छुरा को मुखबिर से सूचना मिला कि एक सफेद रंग के तवेरा चार पहिया वाहन क्रंमाक सीजी 07 एम 4128 में दो व्यक्ति ओडि़सा से ग्राम कोसमी छुरा की ओर जा रहे है। जिसकी सूचना मिलने पर थाना एवं सायबर सेल से टीम गठित कर ग्राम पीपराही मोड़ के पासे पहुॅंचकर घेराबंदी किया गया। मुखबिर के बताये अनुसार एक सफेद रंग का तवेरा चार पहिया वाहन आते दिखा जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। जिसे नाकाबंदी कर गाड़ी को रूकवाकर दोनो़े संदेहीयो का नाम पता पुछने पर अपना नाम राजू रजक उर्फ झगऱ पिता राममूरत रजक उम्र 45 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नम्बर 13 कोहमा, थाना स्मृति नगर, जिला दुर्ग तथा दिलीप साहू पिता षिवराम साहू उम्र 45 वर्ष, निवासी गदाचैक सुपेला वार्ड नम्बर 10, थाना सुपेला, जिला दुर्ग छग बताया। चार पहिया वाहन तवेरा का विधिवत तलाशी बाद आरोपीयान के संयुक्त कब्जे से बरामद छोटे बड़े भूरे रंग से लिपटा हुआ कुल 38 पैकेट मादक पदार्थ गांजा वजन 29 किलो 408 ग्राम किमती 2,94,080 रूपये बरामद किया गया। उक्त गांजा के साथ घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग का चार पहिया तवेरा वाहन,दो मोबाइल व नगदी रकम 1200 रूपया को जब्त किया गया। मादक पदार्थ गांजा के खरीदी बिक्री के संबंध में आरोपी राजू रजक एवं दिलीप साहू से पुछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा को ओडिसा से खरीद कर दुर्ग में बेचना बताए। प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी जारी है। जिसके विरूद्ध पृथक से एण्ड टू एण्ड कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने थाना छुरा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार का न्यायिक हिरासत में भेजी जाती है।
दूसरे मामले में दिनांक 14.11.2025 को थाना फिंगेश्वर के द्वारा मेन गेट के सामने संदिग्ध वाहनों का चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कार सीजी 04 बी 0831 को रोककर पुछताछ करने पर वाहन क्रमांक सीजी 04 बी 0831 का चालक अपना नाम छम्मन साहू पिता परशु राम साहू उम्र 32 वर्ष साकिन सोनासिल्ली थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर छ0ग0 व कार के ड्रायवर सीट के बगल मे बैठे व्यक्ति अपना नाम किशन निषाद पिता खोरबाहरा निषाद उम्र 43 साकिन वार्ड नं0 11 शिवपारा भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग के रहने वाले बताये दोनो संदेहियो से पूछताछ कर उनके चार पहिया वाहन का तलाशी लेने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 31 पैकेट भुरे रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ कुल वजन 18.550 किलो ग्राम किमती 2,78000 रूपये एंव घटना मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन व दो नग मोबाइल को दोनो आरोपीयों के कब्जे से जप्त किया गया। आरोपी किशन निषाद व छम्मन साहू को पूछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा को उडि़सा से दुर्ग भेजना बताये है। आरोपियों की पतासाजी जारी है। जिसके विरूद्ध पृथक से एण्ड टू एण्ड कार्यवाही की जाएगी। मामले में पुलिस ने छम्मन साहू पिता परशु राम साहू उम्र 32 वर्ष साकिन सोनासिल्ली थाना गोबरा नयापारा जिला तथा किशन निषाद पिता खोरबाहरा निषाद उम्र 43 साकिन वार्ड नं0 11 शिवपारा भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग का कृत्य धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी जाती है।
लोकेश
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