रुद्रपुर,27 नवंबर (आरएनएस)। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने आरोपी महिला को तीन माह के साधारण कारावास और 8.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता आदेश कुमार ने बताया कि आयुष कालड़ा निवासी शिमला पिस्तौर, रुद्रपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी ‘माधव इंडस्ट्रीजÓ नाम से एक फर्म है। किच्छा स्थित नालंदा रेजिडेंशियल, बनखंडी नाथ नगर निवासी कंचन नेगी से उनके पारिवारिक संबंध हैं। कंचन ने 30 जुलाई 2019 को आयुष से आठ लाख रुपये उधार लिए थे। रकम जल्द लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी धनराशि वापस नहीं की। महिला द्वारा दिया गया चेक भी बाउंस हो गया। अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद पीडि़त ने अदालत में याचिका दायर की। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कंचन नेगी को तीन माह का साधारण कारावास और 8.5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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